कर्मचारी फ्लैटों के देने होंगे ज्यादा दाम
चंडीगढ़, 22 जनवरी (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को जमीन अलॉट कराने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के 20 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रशासन को संबंधित क्षेत्र के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट पर जमीन अलॉट करने की मंजूरी दी है। हाउसिंग बोर्ड ने सेल्फ फाइनांसिंग हाउसिंग स्कीम-2008 के तहत 3930 अलॉटियों के लिए अपार्टमेंट का निर्माण करना है। गृह मंत्रालय की मंजूरी यूटी को आज ही प्राप्त हुई है। हालांकि यह योजना 10 साल पहले ‘नो प्रॉफिट-नो लॉस’ आधार पर लांच हुई थी और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को जमीन भी रियायती दरों पर दी जानी थी, लेकिन गृह मंत्रालय के निर्णय से फ्लैट के रेट मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ेंगे। इस योजना के तहत 2008 में 7000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसका ड्रा नवंबर 2010 में निकाला गया। लेकिन केंद्र द्वारा रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका।
बाद में कुछ सफल आवेदकों ने प्रोजेक्ट को रद्द करने के निर्णय को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है।